UP Samuhik Vivah Yojana: इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाली और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन्हें उनकी शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी।
इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह पर कुल 51,000 हजार रुपए का वित्तीय मदद प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए बेटी के विवाह समय पर किया जा सके और उनके ऊपर आर्थिक दबाव कम हो। वित्तीय वर्ष 2022 में, इस योजना के तहत राज्य में कुल 15,268 जोड़ों का विवाह हुआ है, जिससे गरीब परिवारों को वित्तीय समर्थन मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से कन्या को मिलने वाली 51,000 हजार आर्थिक धनराशि, जिसमे ₹35,000 हजार सीधा कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, ₹10,000 हजार की विवाह संस्कार सामग्री विवाह के समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, और ₹6,000 हजार विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 तक 15,268 जोड़ों की शादी के लिए 15,000 सामूहिक विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कुल 77.87 करोड़ रुपए का खर्च किया है।
योजना का नाम | UP Samuhik Vivah Yojana |
योजना की श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजना |
किनके द्वारा शुरू | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य की गरीब परिवारों की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह पर आर्थिक मदद करना |
कुल आर्थिक सहायता | 51,000 हजार रूपये |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
अधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए पात्रता
यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana” के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है उसको पूरा करना होगा, जो की कुछ इस प्रकार है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना हेतु पात्रता निम्न प्रकार है
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत, विवाह करने के समय पर, कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत विधवा महिलाएं भी लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं
- इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्ही परिवारों को पात्र माना गया है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हो।
- इस योजना के तहत वह महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जिनके पास अपने पुनर्विवाह के लिए आर्थिक संभावनाएं नहीं हैं और जिनका तलाक कानूनी रूप से हो चुका है।
- इस योजना के लिए पात्रता हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक का आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है।
UP Samuhik Vivah Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी गरीब परिवार से हैं और ऊपर दी गयी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपको UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किया गया है, जो की निम्नलीखित है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज कुछ इस प्रकार है
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- वर-वधू की फोटो
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य
आज भी हमारे देश में, महंगाई के इस दौर में, कई गरीब परिवार हैं जिन्हें अपनी बेटियों के विवाह के समय बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए UP Samuhik Vivah Yojana की शुरुआत की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई UP Samuhik Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी गरीब परिवार, बिना किसी आर्थिक तंगी का सामना करते हुए, अपनी बेटियों का विवाह अच्छे तरीके से कर सकें।
UP Samuhik Vivah Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप UP सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निचे दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करें, जो की कुछ इस प्रकार से है।
सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है
- सर्वप्रथम आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा, जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर जाने के पश्चात, अपनी जाति के आधार पर नए पंजीकरण के लिए एक लिंक का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा।
- उस आवेदन पत्र में आपको अपनी आवेदक विवरण, शादी विवरण, वार्षिक आय, और बैंक खाता जानकारी दर्ज करनी होगी।
- विवरण दर्ज करने के बाद आपको दिए गए Save बटन का चयन कर लेना होगा।
- इस प्रकार से आपका UP Samuhik Vivah Yojana में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana हेतु ऑफलाइन आवेदन
यदि आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के योग्य हैं और इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना नहीं जानते हैं तो, निचे दी गई ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनुसरण करें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है
- सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा और वहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- फिर, आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को सावधानी से पढ़कर भरना होगा।
- इसके पश्चात आवेदन पत्र में अपने आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- उसके बाद आपके अनुसार, यदि आप गांवों में निवास कर रहे हैं, तो आपको खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। लेकिन, अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो आपको अपना फॉर्म संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आपका इस योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाएगा।
UP Samuhik Vivah Yojana में आवेदन हेतु स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
अगर आप UP Samuhik Vivah Yojana के तहत अपने आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आपको निचे दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, जो की इस प्रकार है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन स्थति चेक करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा, जिसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- उस होम पेज पर जाकर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- उसके पश्चात उस लॉगिन फॉर्म में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- फिर निचे दिए गए लॉगिन लके विकल्प का चयन कर लेना है।
- इस प्रकार आप अपनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana के लाभ
Mukhyamnatri Samuhik Vivah Yojana एक ऐसी योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सदस्यों को उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना गरीब परिवारों को कई तरह के लाभ प्रदान कर रही है, आइये जानते हैं इस योजना के लाभ।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ निम्न प्रकार हैं।
- UP Samuhik Vivah Yojana के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गैर-परिवार की बेटियों के सामूहिक विवाह में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बालिकाओं की शादी के आयोजन के लिए, उनकी विवाह सामग्री की खरीद के लिए 35,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत, प्रदान की जाने वाली धनराशि कन्याओं के बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
- इस योजना के तहत, राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवार अब अपनी बेटियों का समृद्धि से कन्यादान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना में आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत उत्त्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च करती हैं।
Helpline Number
इस आर्टिकल में मैंने UP Samuhik Vivah Yojana के सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु हेल्पलाइन नंबर : 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन हेतु हेल्पलाइन नंबर : 0522-2288861, Toll Free Number – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन हेल्पलाइन नंबर : 0522-2286199
FAQs
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सामाजिक कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों के विवाह के जोड़ों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है।
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है?
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्या के विवाह समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीब कन्यायों को मिलेगा।
UP Samuhik Vivah Yojana का आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
UP Samuhik Vivah Yojana का आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हेल्पलाइन नंबर 18004190001,18001805131 है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह पर कुल 51,000 हजार रुपए का वित्तीय मदद प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए बेटी के विवाह समय पर किया जा सके और उनके ऊपर आर्थिक दबाव कम हो। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।