PM Svanidhi Yojana: भारतीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, 1 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अद्वितीय कदम उठाकर स्वनिधि योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। “स्वनिधि योजना” के तहत, भारत सरकार द्वारा रेहड़ी और पटरी वालों को (जिन्हें छोटे सड़क विक्रेता कहा जाता है) उनके नए व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
सरकार द्वारा प्रदान किया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी यानी फुटपाथ विक्रेता वालों को एक साल के भीतर किस्तों में वापस करना होगा। इस ऋण को समय पर चुकाने वाले फुटपाथ विक्रेता को 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में स्वत: ही भेज दिया जाएगा।
Pradhan Mantri Svanidhi Yojana के तहत, फुटपाथ विक्रेता, सब्जी विक्रेता, मोची, चाय वाला, पकोड़ा वाला, और फेरीवाले आदि व्यापारी 10 हजार रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी गारंटी की आवश्यकता के। अगर व्यक्ति ऋण को समय पर वापस कर देता है, तो उसे इस राशि को 30 हजार रुपये तक बढ़ाकर भी मिल सकता है।
पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या पहले 50 लाख थी जो की अब बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच गई हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठान चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें, आवेदन करने की प्रक्रिया निचे इस लेख में दी गई है।
PM Svanidhi Yojana Overview
योजना का नाम | पीएम स्वनिधि योजना |
किनके द्वारा शुरू हुई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
योजना की घोषणा | 1 जून 2020 |
लाभार्थी | रेहड़ी व पटरी के लोग |
लाभ | 10 हजार का लोन |
उद्देश्य | फुटपाथ विक्रेताओं को नए व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करना |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | pmsvanidhi.mohua.gov.in |
Pradhan Mantri Svanidhi Yojana के लिए पात्रता
Pradhan Mantri Svanidhi Yojana के तहत, उन सभी सड़क पर बेचने वाले विक्रेताओं को शामिल किया गया है जो 24 मार्च से पहले से ही वेंडिंग का कार्य कर रहे हैं।
यदि आप 24 मार्च से पहले ही वेंडिंग कार्य कर रहे हैं और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो सरकार ने कुछ पात्रता मानक तय किए हैं, जिनके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं, जो की कुछ इस प्रकार है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए पात्रता निम्न प्रकार है
- इस योजना के तहत आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के पात्र सब्जियां बेचने वाले को भी माना जाएगा।
- किताब स्टेशनरी लगाने वाले भी इस योजना के पात्र हैं।
- फल बेचने वाले भी इस योजना के योग्य हैं।
- इस योजना के तहत चाय की दूकान वालों को भी पात्र माना गया है।
- पान की दूकान वाले भी इस योजना के योग्य में आते हैं।
- इस योजना में धोबी भी आवेदन कर सकेंगे।
- मोची भी इस योजना में शामिल किये गए हैं।
- कारीगर उत्पाद भी इस योजना के पात्र हैं।
Pradhanmantri Svanidhi Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
Pradhanmantri Svanidhi Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, आइये जानते हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज के प्रकार।
प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना हेतु जरूरी दस्तावेज कुछ इस प्रकार है
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
PM Svanidhi Yojana का मुख्य उद्देश्य
देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। इस लॉकडाउन के कारण, वे लोग जिनका आजीविका छोटे मोटे कार्य से जुड़ी होती थी, उन्हें अपने काम को बंद करके घर में बैठना पड़ा था। इससे लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने Pradhanmantri Svanidhi Yojana की शुरआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य, सड़कों पर छोटे व्यापार करने वाले लोगों को उनके व्यापार को सुधारने और उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करना है।
Pradhan Mantri Svanidhi Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
वे व्यक्ति जो देश के रेहड़ी और पटरी वालों में से हैं, और जो सरकार से Pradhan Mantri Svanidhi Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानने हेतु निचे दिए गए पंकितयों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करें।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है
- सर्वप्रथम आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर pmsvanidhi.mohua.gov.in जाना होगा, जिसके पश्चात वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको Planning to Apply for Loan का विकल्प दिखायी देगा जिसमे निचे View More के बटन का चयन कर लेना है।
- जिसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमे आपको View / Download Form के विकल्प का चयन कर लेना है।
- अब आपके सामने पीएम स्वनिधि योजना के फॉर्म की पीडीऍफ़ (PDF) खुल कर आ जाएगा।
- उसके बाद आपको पीडीऍफ़ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कर लेना होगा।
- एप्लीकेशन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- इसके बाद, आपको नीचे दी गई सूची में दिखाए गए संस्थानों में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।
PM Svanidhi Yojana Yojana के लाभ
PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत, सड़क विक्रेताओं एवं फुटपाथ विक्रेता को उनके व्यवसाय को शुरआत और विकसित करने के लिए कोई सुरक्षा जमानत के बिना वर्किंग कैपिटल लोन, यानी पूंजी ऋण प्रदान किया जा रहा है, और अधिक लाभ जानने के लिए निचे लाइनों पर ध्यान दें।
प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के लाभ निम्न प्रकार हैं
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 हजार तक का लोन प्रदान किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत रेहड़ी और पटरी वालों को (जिन्हें छोटे सड़क विक्रेता कहा जाता है) उनके नए व्यवसाय के शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।
- इस ऋण को समय पर वापस करने वाले छोटे फुटपाथ विक्रेताओं को केंद्र सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में स्वत: भेजी जाने वाली 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी पहली बार लाभ लेने के योग्य होगा तो उसे सरकार द्वारा 10000 हजार रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, 20 जुलाई 2024 तक, 38.53 लाख सड़क विक्रेता इस योजना का उपयोग करके आर्थिक मदद प्राप्त करने में सफल रहे हैं।
- इस योजना के अंतर्गत, अब तक 30,42,337 ऋण आवेदनों का मंजूरी देने का कार्य पूरा हो चुका है।
Helpline Number
यदि आपको पीएम स्वानिधि योजना के अंतर्गत किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
पीएम स्वानिधि योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है
- Helpline Number : 1800 11 1979
FAQs
PM Svanidhi Yojana के योग्य कौन हैं?
शहरी क्षेत्रों में, वो स्ट्रीट वेंडर(फुटपाथ विक्रेता) जो कम से कम एक साल से वेंडिंग व्यवसाय कर रहे हैं, और जिनका व्यवसाय 24 मार्च 2020 से चल रहा है, वे इस योजना के योग्य हैं।
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स(फुटपाथ विक्रेताओं) को उनके नए व्यवसाय की शुरुआत और विकास के लिए किसी भी गारंटी के बिना वर्किंग कैपिटल लोन, अर्थात वित्तीय सहायता, प्रदान करना है।
PM Svanidhi Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
पीएम स्वनिधि योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800 11 1979 है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in है।
Mukhyamantri Bal Sahayata Yojana
निष्कर्ष
जून 2020 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई “प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना” एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जो COVID-19 महामारी के प्रभाव से पीड़ित फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय संजीवनी प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।