Krishak Mitra Yojana: 16 सितंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना के तहत, कृषकों को समर्थन प्रदान करने के लिए नए महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की जाएगी।
हर साल देश में लाखों किसान अपनी फसलों को खो देते हैं क्योंकि उनकी पैदावार खराब हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। इसी समस्या को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से, किसानों को बेहतर और स्थिर बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिससे उनके खेतों के सिंचाई की जा सकेगी और उनकी कृषि उत्पादन में सुधार होगा।
Krishak Mitra Yojana MP के तहत, किसानों को जिनके पास 3HP या उससे अधिक ताक़तवर कृषि पंप की आवश्यकता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, पहले वर्ष में 10,000 पंप कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के अंतर्गत, वितरण कंपनी 200 मीटर तक 11 किलोवाट की बिजली लाइन को फैलाएगी और नए ट्रांसफार्मर्स को स्थापित करेगी, जिससे बिजली शक्ति का और बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
किनके द्वारा आरम्भ | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करना |
कब शुरू हुई | 16 सितंबर, 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | mpkrishi.mp.gov.in |
Krishak Mitra Yojana MP हेतु पात्रता
मध्य प्रदेश के सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा Krishak Mitra Yojana MP में शामिल होने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों को पात्र घोषित किया है, विस्तार से जानने के लिए निचे लाइनों को ध्यान से पढ़ें, जो की कुछ इस प्रकार है।
कृषक मित्र योजना एमपी हेतु पात्रता निम्नलिखित है
- इस योजना के तहत आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों और किसान समूहों को पात्र माना गया है।
- पंप कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार किसान के पास खेती के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत, आवेदक किसान के पास पहले से कोई अन्य कृषि पंप कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
Madhya Pradesh Krishak Mitra Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
Madhya Pradesh Krishak Mitra Yojana का लाभ प्राप्ति के लिए किसानों को आवेदन करना पड़ेगा, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जरूरी है, जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे।
एमपी कृषक मित्र योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- किसान कार्ड
Krishak Mitra Yojana का मुख्य उद्देश्य
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराई जा सके, जिससे वे अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकें, और स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त करने का मौका प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए आवश्यक जल सप्लाई में सुविधा मिलेगी और वे अपने खेतो में बिना किसी समस्या के सिचाई कर सकेंगे।
Krishak Mitra Yojana MP हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और अपने खेतों के सिंचाई हेतु पंप कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको Krishak Mitra Yojana MP फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। जिसके तहत आप पंप कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। नीचे दी गई ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है
- सर्वप्रथम आपको मध्य प्रदेश राज्य के “किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग” की आधिकारिक वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in पर जाना होगा, जिसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- उस पेज में आपको दिए गए विकल्प “कृषि योजनाए” का चयन कर लेना होगा।
- इसके पश्चात नए पेज में मुख्यमंत्री “कृषक मित्र योजना फॉर्म” के विकल्प का चयन कर लेना है।
- उसके बाद आपके सामने कृषक मित्र योजना का आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जिसमे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को दर्ज कर देना है।
- अब आपको उस फॉर्म में मांगी गई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जिसके बाद निचे दिए गए सबमिट के बटन का चयन कर लेना होगा।
- फिर आपका आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित की जाएगी।
- फॉर्म सत्यापित होने के पश्चात आपको कृषि पंप कनेक्शन प्रदान कराया जाएगा।
- इस तरह से आपका इस योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी।
कृषि पंप कनेक्शन हेतु किसानों को केवल 50% लागत चुकानी होगी
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए, कंपनी विद्युत लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से करेगी। इसके लिए, जो भी खर्च होगा, केवल 50% उस खर्च को ही किसानों को देना होगा जिन्होंने कृषि पंप कनेक्शन लेने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, 40% खर्च को स्वयं मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और बचे 10% हिस्से को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए आई हर खर्च को तीन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा।
Madhya Pradesh Krishak Mitra Yojana के लाभ
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसान या किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर और 11 केवी विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी, यदि आप इस योजना के लाभ जानना चाहते हैं तो निचे दिए गए लाइनों पर ध्यान दें।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ निम्न प्रकार है
- मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य में कृषकों या कृषक समूहों को 3 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत कृषि पंप कनेक्शन के लिए किसानों को केवल 50% लागत चुकानी होगी।
- “Madhya Pradesh Krishak Mitra Yojana” के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को नए कनेक्शन के लिए नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने का आयोजन होगा।
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में डीबीट के माध्यम से भेजी जाएगी।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है कि पहले वर्ष में 10,000 कृषि पंप कनेक्शन का लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत जो पंप सेट स्थापित होंगे, उसके माध्यम से किसान जब चाहे तब अपने फसलों की सिंचाई अच्छे तरीके से कर सकेंगे।
Helpline Number
“Krishak Mitra Yojana” से सम्बंधित अगर आपको किसी विशेष समस्या का समाधान चाहिए तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो की कुछ इस प्रकार है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर
- Helpline Number:- 1800 233 1912, 1551, 1800 180 1551
FAQs
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ क्या है?
किसानों को एक अद्वितीय तरीके से कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त करने में सरलता होगी और इसके लिए केवल 50% खर्चा का आवश्यक होगा।
कृषक मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी?
कृषक मित्र योजना की शुरुआत 16 सितम्बर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान शुरू हुई थी।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का आधिकारिक वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत पहले वर्ष कितने पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत पहले वर्ष 10 हजार पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
कृषक मित्र योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
कृषक मित्र योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800 233 1912 है।
निष्कर्ष
इस लेख के माध्यम से, मैंने आपको Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरी आशा है कि आपको इस लेख के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, अधिक जानकारी के लिए निचे कमेंट करें।