Bihar Niji Nalkup Yojana:- बिहार सरकार ने कृषि सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए “बिहार निजी नलकूप योजना” शुरू की है, जिसका उद्देश्य बिहार के किसानों को निजी क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा किसानों को 67680 रूपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
यह योजना कृषि सिंचाई क्षेत्र में निजी नलकूपों की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों को स्वतंत्रता और अधिक नियंत्रण प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसके माध्यम से, किसान अपनी कृषि उपज को समृद्धि से पूर्ण करने के लिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था स्थापित कर सकता है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और वह सुरक्षित तथा पूर्णतः सुस्त सिंचाई की सुविधा हासिल कर सकेंगे।
इस वर्ष, “बिहार निजी नलकूप योजना” के अंतर्गत राज्य के लगभग 90 हजार किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस पहल में, सरकार ने उन 90 हजार किसानों को सिंचाई क्षेत्र में निजी नलकूप लगाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस योजना के अंतर्गत, 70 मीटर की गहराई के लिए प्रति मीटर 328 रूपये की दर से लागू की जा रही है। इसमें, 15 हजार रूपये का अनुदान प्रति यूनिट प्रदान किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए मानकों के अनुसार, 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए प्रति मीटर 597 रूपये की दर से अधिकतम 35 हजार रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Yojana Ka Overview
योजना का नाम | बिहार निजी नलकूप योजना |
किसके द्वारा शुरू हुई | बिहार राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | नलकूप या बोरिंग लगवाने पर सब्सिडी प्रदान कराना |
लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
लाभ | किसान को ₹183/फीट दर पर ₹35000 तक सब्सिडी मिलेगी। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | minorirrigation.bihar.gov.in |
बिहार निजी नलकूप योजना हेतु पात्रता
बिहार राज्य के किसानो को सिचाई करने हेतु नलकूप लगवाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यदि आप भी बिहार राज्य के किसान है और इस योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो, सर्वप्रथम आपको इस योजना के पात्र होना होगा, जो की कुछ इस प्रकार है।
योजना हेतु पात्रता निम्नलिखित है
- इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के किसान भाई को ही प्राप्त होगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसान के अपने नाम से 40 डिसमिल भूमि होनी चाहिए।
- कृषक को कम से कम 0.40 एकड़ (40 डीसमिल) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- प्रत्येक जिले में, अनुसूचित जाति के कृषकों का चयन न्यूनतम 16% और अनुसूचित जनजाति के कृषकों का 1% होगा। अनुसूचित जनजाति के अभाव में, इसे 16% में शामिल करके कुल 17% होगा। उनके अनुदान को विशेष रूप से लेखा रखा जाएगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार के जो भी इच्छुक किसान नागरिक इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह बता दू की इस योजना में आवेदन करने हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किया गया है जिसके तहत किसान इस योजना में आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज कुछ इस प्रकार है
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
योजना का उद्देश्य
बिहार कृषि विभाग ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए “चैनल को उप योजना” शुरू की है, जिसमें नलकूप लगाने वाले किसानों को 50% से 80% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना बिहार के किसानों को समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में मदद करने का उद्देश्य रखती है।
बिहार सरकार का प्रमुख उद्देश्य है राज्य के किसानों के समृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार हो और किसानों को समृद्धि की दिशा में मदद मिले।
Niji Nalkup Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करे, जो की कुछ इस प्रकार है।
योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है
- सर्वप्रथम आपको लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigation.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- उसके पश्चात आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब उस होम पेज पर दिए गए आवेदन करें के विकल्प का चयन कर लेना होगा, जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पृष्ठ पर, आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा, जहां आपको नाम, पता, खेतों से संबंधित जानकारी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी, और फिर आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको निचे दिए गए सबमिट बटन का चयन कर लेना होगा।
- इस तरह से आपका इस योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।
योजना के लाभ
इस योजना का लाभ बिहार के सभी किसान नागरिक उठा सकते हैं, यदि आप इस योजना के बारें लाभ जानना चाहते हैं तो निचे दिए गए लाइनों पर ध्यान दें, जो की कुछ इस प्रकार से है।
योजना का लाभ निम्नलिखित है
- बिहार राज्य के किसानों को इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इससे किसानों को सिचाई सुविधा में सुधार होगा और उनकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत, शैलों नलकूप की बोरिंग के लिए प्रति फीट 100 रुपया से अधिकतम 15,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। मध्यम गहराई के लिए, नलकूप बोरिंग के लिए प्रति फीट 182 रुपए से अधिकतम 35,000 रुपये तक की दर से अनुदान दिया जाएगा।
- Bihar Centenary Private Tube-Well Scheme नामक योजना बिहार राज्य के सम्पूर्ण प्रखंडों में प्रयुक्त हो रही है। इस योजना के अंतर्गत, स्वयंसेवक किसानों को निजी ट्यूब-वेल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो शीघ्रता से इसके तहत ऑनलाइन आवेदन करें।
योजना का हेल्पलाइन नंबर
इस योजना से संबंधित किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जो इस प्रकार है।
योजना का हेल्पलाइन नंबर निम्न प्रकार है
- 0612-2215605/ 2215606
- 0612-2217161/ 2217162
- 0612-2217163/ 2217164
- 0612-2217165/ 2217450
- 0612-2217451/ 2217452
FAQs
योजना का आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
योजना का आधिकारिक वेबसाइट minorirrigation.bihar.gov.in है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
बिहार के किसान।
इस योजना में किसानों को क्या लाभ मिल रहा है ?
इस योजना में किसानों को नलकूप लगवाने पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
निष्कर्ष
इस लेख में हमने बिहार राज्य के सूखा पीड़ित किसानों के लिए Bihar Niji Nalkoop Yojana के बारे में ही नहीं, बल्कि यह भी बताया है कि आप कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठा सकें, अधिक जानकारी के निचे कमेंट करें।