Vidhwa Pension Yojana क्या है हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी विधवा महिलाएं हैं उन सभी के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के द्वारा एक बहुत ही विशेष योजना का आयोजन किया गया है जिसका नाम UP Vidhwa Pension Yojana है।
इस योजना के जरिये उत्तर प्रदेश की सभी विधवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी विधवा पेंशन योजना गरीबी रेखा से निचे आने वाली 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की विधवा महिलाओं के लिए बनायीं गई है।
एक सबसे अच्छी बात ये है की यूपी विधवा पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी विधवाओं की आर्थिक सहायता के लिए 1000 रुपये प्रत्येक माह देगी।
अगर आपके घर क आस पास कोई विधवा महिला है तो आप उनको इस लेख क माध्यम से सारी जानकारी दे सकते हैं , ताकि उन विधवा महिलाओं को भी मदद एवं लाभ मिल सके।
इसको आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध है ,अगर आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं पता है तो हमारे इस लेख के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Vidhwa Pension Yojana Overview
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
लाभार्थी | विधवा महिलाये |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
लेख श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
विधवा पेंशन सूची | Check Here |
Vidhwa Pension UP के लाभ
जैसे की हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के द्वारा ये योजना लागू हुआ है ,और इस योजना के जरिये उन सभी विधवा महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपये की राशि प्राप्त कराई जा रही है।
विधवा पेंशन योजना के लाभ निम्न प्रकार हैं –
- राज्य की उन सभी विधवा महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जो की 2002 की बीपीएल(BPL) सूचि में जिनका नाम दर्ज किया गया है अथवा जिनकी उम्र 16 से लेकर 60 वर्ष तक है , वे लोग इसका लाभ ले सकते हैं |
- सबसे अच्छी बात ये है की Vidhwa Pension Yojana के तहत जितने भी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहे हैं वो राशि सीधा उनके बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
- पति के मृत्यु हो जाने के बाद निराश्रित विधवा महिलाओ की आर्थिक मदद के लिए यह एक तरह से अनुदान योजना है।
- इस योजना में सभी विधवा महिला को प्रत्येक माह पेंशन राशि प्रदान कराई जायेगी।
विधवा पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज
Vidhwa Pension UP योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फार्म उन लोगो के लिए है जो उत्तर प्रदेश जिले की विधवा महिलाएं हैं वे लोग विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं और विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार हैं –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड ,मतदाता पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
Vidhwa Pension Yojana की योग्यता
अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो आप उनको ये लेख के जरिए बता सकते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
विधवा पेंशन योजना की योग्यता निम्न प्रकार है –
- Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत केवल वही विधवा महिला लाभ उठा सकती हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- Vidhwa Pension UP के अंतर्गत महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदिका एवं उसके परिवार के किसी भी सद्श्य की सालाना आय सीमा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अगर आवेदिका किसी भी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा पेंशन ले रही है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
Vidhwa Pension UP के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप भी Vidhwa Pension Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होगा । इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए सभी पंक्ति को ध्यान से पढ़े और पालन करें।
Vidhwa Pension UP के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक(https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx) वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद ऊपर दिए गए “निराश्रित महिला पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अगर आप इस योजना के लिए पहली बार आवेदन कर रहें हैं तो दिए गए ” ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें ।
- अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हैं तो इसकी स्थिति चेक करने के लिए दिए गए विकल्प “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें ।
- उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का आवेदन फार्म खुल कर आ जायेगा।
- अब इस आवेदन फार्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ कर सही सही भरें।
- उसके बाद आवेदन फार्म में दिए गए सभी जानकारी को भरने के बाद दिए गए सेव बटन(Save Button) विकल्प पर क्लिक कर देना है। ऐसे आपका ऑनलाइन आवेदन फार्म संपूर्ण हो जाएगा।
Helpline Number
इस लेख के माध्यम से मैंने आप सभी लोगो को Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी है अगर फिर भी आप लोग को कोई परेशानी हो रही है तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर(Helpline Number) की सहायता से जानकारी ले सकते हैं।
Helpline Number – 18004190001
FAQs
यूपी में विधवा पेंशन की राशि कितनी है?
UP में Vidhwa Pension Yojana की राशि 1000 रुपये है।
Vidhwa Pension Yojana के लिए आय कितनी होनी चाहिए?
विधवा पेंशन के लिए विधवा महिला की उम्र 16 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
30000 विधवा पेंशन क्या है?
विधवा महिलाओं के घर के मुखिया की मृत्यु होने जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30000 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
Vidhwa Pension Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर 8871782967, 9795775366 ये है , इस नंबर की मदद से आपको सारी जानकारी मिल सकेगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
मैं आप सभी लोगो को इस लेख के के माध्यम से उत्तरप्रदेशविधवापेंशनयोजनाके बारे बता रहा हूँ. इसमें साझा कर रहा हूँ की ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इस योजना के लिए योग्यता क्या है , इस योजना से हमे क्या क्या लाभ मिल रहा है, इत्यादि।
ये सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है , इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स(Comment Box) के जरिये पूछ सकते हैं।