Viklang Pension Yojana UP 2024 क्या है? UP Viklang Pension Yojana उत्तर प्रदेश के सभी विकलांगो के लिए बहुत ही जरूरी योजना है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में की गई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान कराया जा रहा है।
Viklang Pension Yojana के तहत राज्य के सभी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिको को 1000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान कराया जा रहा है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) |
योजना की शुरुआत किसके द्वारा शुरू हुई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | विकलांग ब्यक्ति को आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के विकलांग एवं दिव्यांग |
अनुदान राशि | 500 रूपये प्रति माह |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
Viklang Pension UP Yojana हेतु पात्रता
Viklang Pension UP Yojana के तहत विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, ऐसे लोग इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत पूरी पात्रता हेतु जानकारी के लिए निचे दिए गए पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें, जो की कुछ इस प्रकार है।
विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता निम्नलिखित है
- इस योजना के तहत विकलांग उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक विकलांग के पास बीपीएल(BPL) कार्ड होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत आवेदक का विकलांगता प्रतिशत 40% से अधिक होना चाहिए।
- आवेदक विकलांग का आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक विकलांग की पारिवारिक आय महीने की 1000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत यदि आवेदक विकलांग किसी भी 3 पहिये या 4 पहिये का मालिक है तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- यदि आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में है तो वे इस योजना के योग्य नहीं होंगे।
Viklang Pension Yojana हेतु जरूरी दस्तावेज
यदि आप UP Viklang Pension Yojana हेतु आवेदन करने की सोच रहे हैं तो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, वे सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे।
विकलांग पेंशन योजना हेतु जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार हैं
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र
Viklang Pension Yojana UP हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया
आपको में बता दूँ की Viklang Pension Yojana UP की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए पंक्तिओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और पालन करें।
विकलांग पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमे दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा उसका चयन कर लेना होगा।
- उसके बाद अगले पेज में आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प का चयन कर लेना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जिसमे पूछी गई विकलांगता से सम्बंधित सभी जानकारियों को सही तरीके से भरना होगा, इसके अलावा आपको फॉर्म में मांगी गई विकलांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है और अंतिम में दिए गए कैप्चा कॉड डाल कर Submit बटन के विकल्प का चयन कर देना है।
- उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसको आगे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
- इस तरह से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।
Viklang Pension List चेक करने की विधि
यदि आप Viklang Pension List की विधि चेक करना चाहते हैं तो निचे दिए गए पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़े और पालन करें।
विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने की विधि निम्न प्रकार है
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- उसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, उस होम पेज में दिए गए “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” विकल्प का चयन कर लेना है।
- उसके बाद एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमे आपको निचे “पेंशनर सूची” का विकल्प दिखाई देगा उसमे आपको 2023 – 2024 के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- उसके बाद सभी राज्यों का पेंशन सूचि खुल जाएगा जिसमे आपको अपने राज्य की सूचि चेक कर सकते हैं।
- इस तरह से आप विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कर सकते हैं।
Viklang Pension Yojana के लाभ
Viklang Pension Yojana के तहत विकलाँग एवं दिव्यांग नागरिक को प्रतिमाह निश्चित राशि पेंशन दी जाती है। इसके लाभ निम्नलिखित है जो की कुछ इस प्रकार है।
विकलांग पेंशन योजना का लाभ निम्न प्रकार है
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी विकलांग लाभार्थी को 500 रुपये की पेंशन प्रदान कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत सभी विकलांग लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी।
- इस योजना के तहत विकलांग लाभार्थी को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस योजना से मिलने वाली धन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत जितने भी विकलाँग नागरिक कोरोना के चपेट में आये थे, उन्हें इस योजना के तहत 500 की जगह 1000 रुपये की राशि प्रदान कराई जाएगी।
Helpline Number
यदि आपको Viklang Pension Yojana UP से सम्बंधित अधिक जानकारी या फिर कोई समस्या है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर की मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
Helpline Number : 18004190001
FAQs
विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी पेंशन राशि प्रदान कराई जाती है?
विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 500 रुपये की राशि प्रदान कराई जाती है।
विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन कौन कर सकता है?
विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन सिर्फ विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक कर सकते है।
विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है।
विकलांग पेंशन योजना UP का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
विकलांग पेंशन योजना UP का हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है?
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
Conclusion
Viklang Pension Yojana UP से सम्बंधित सभी जानकारी इस लेख में उपलब्ध कराई गई है जैसे – UP Viklang Pension Yojana का लिस्ट कैसे चेक करें, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इसके लिए योग्यता, इत्यादि, अधिक जानकारी के लिए निचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।